बिना अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र वाले मॉल्स पर हो कार्रवाई: महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा निदेशालय का मनपा को आदेश
नागपुर में बिना अग्नि सुरक्षा के मॉलों पर होगी सख्त कार्रवाई, अग्निशमन निदेशालय ने दिए आदेश
नागपुर – राज्य भर में अग्नि सुरक्षा को लेकर लापरवाही अब महंगी पड़ सकती है। महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा निदेशालय ने नागपुर महानगर पालिका (एनएमसी) समेत सभी नगर निकायों को निर्देश जारी किए हैं कि वे केवल उन्हीं मॉल्स को अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) दें, जहां अग्निशमन प्रणाली पूरी तरह सक्रिय और मानकों के अनुरूप हो।
यह सख्त निर्देश 3 जुलाई को निदेशक एस.एस. वारिक द्वारा जारी किया गया, जो राज्य विधानसभा में बिना उचित अग्नि सुरक्षा उपायों के चल रहे मॉल्स को लेकर उठी चिंताओं के बाद सामने आया है। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि जब तक कोई मॉल सभी अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा प्रणालियों को कार्यशील और प्रमाणित नहीं करता, तब तक NOC जारी न किया जाए।
इसके अलावा, जिन परिसरों में सुरक्षा उपायों में खामियां पाई जाती हैं, वहां अधिकारियों को तत्काल नोटिस जारी करने और सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अनुपालन नहीं होने की स्थिति में महाराष्ट्र अग्नि निवारण एवं जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एनएमसी के मुख्य अग्निशमन अधिकारी तुषार बरहाटे ने पुष्टि की कि यह आदेश उन्हें प्राप्त हो चुका है और अब शहर के मॉल्स का सघन निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा, “केवल वे ही मॉल स्वीकृत किए जाएंगे जो अग्नि सुरक्षा के सभी मानकों का पालन करते हैं।”
नगरपालिका के इस सख्त रुख से उन मॉल्स पर सीधा असर पड़ने की उम्मीद है जो अब तक बिना वैध सुरक्षा उपायों के संचालित हो रहे थे। घनी आबादी वाले वाणिज्यिक क्षेत्रों में संभावित आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है।