बच्चू कडु जिला बैंक के अध्यक्ष और निदेशक पद पर बने रहेंगे, हाईकोर्ट ने सह पंजीयक के आदेश पर लगाई रोक
हाईकोर्ट से बच्चू कडू को बड़ी राहत, जिला बैंक अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे
अमरावती – जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद से अयोग्य ठहराए जाने के आदेश के खिलाफ पूर्व मंत्री बच्चू कडू को मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने विभागीय संयुक्त पंजीयक द्वारा जारी अयोग्यता के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए कडू को फिलहाल अध्यक्ष और निदेशक पद पर बने रहने की अनुमति दे दी है।
बच्चू कडू पर नासिक सत्र न्यायालय ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। इसके आधार पर बैंक उपनियमों के तहत उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग विपक्षी गुट के निदेशक हरिभाऊ मोहोड समेत 11 निदेशकों ने विभागीय संयुक्त पंजीयक के समक्ष की थी। पंजीयक ने आदेश जारी कर कडू को निदेशक और अध्यक्ष पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था, जिससे सहकारी क्षेत्र में खलबली मच गई थी।
हालांकि, बच्चू कडू ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी और मंगलवार को हुई सुनवाई में अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। इससे उन्हें फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है और वह अपने दोनों पदों पर बने रहेंगे।
बच्चू कडू ने जताया संतोष
फैसले के बाद प्रतिक्रिया देते हुए बच्चू कडू ने कहा, “यह फैसला सत्ता के दबाव और बदले की भावना से लिए गए अन्यायपूर्ण निर्णय के खिलाफ सच्चाई की जीत है। किसानों और दिव्यांग मजदूरों के आशीर्वाद से मुझे न्याय मिला है। मैं न्याय के मंदिर को सलाम करता हूं।”
उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि “जिले में कुछ कांग्रेसी अब भाजपा के सेल्समैन के रूप में काम कर रहे हैं। दोनों दलों ने मिलकर जो भी किया वह राजनीति से प्रेरित और पूरी तरह गलत था।”
विपक्ष को झटका
हाईकोर्ट के इस फैसले से विरोधी गुट को करारा झटका लगा है, जो बच्चू कडू को बैंक से बाहर करने की कोशिश में जुटा था। अब अगली सुनवाई तक वह अपनी जिम्मेदारियों पर बने रहेंगे और यह मामला आगे न्यायिक प्रक्रिया के तहत तय होगा।
इस पूरे घटनाक्रम ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में हलचल मचा दी है और अब सभी की निगाहें इस मामले में हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं।