एडीसीसी बैंक चेयरमैन मामले में बच्चू कडु की याचिका पर विपक्ष ने मांगा दो दिन का वक्त, 24 जून को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
एडीसीसी बैंक अध्यक्ष पद विवाद: बच्चू कडू की अयोग्यता पर हाईकोर्ट में सुनवाई 24 जून को, विपक्ष को जवाब के लिए मिला समय
अमरावती – अमरावती जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (एडीसीसी) के चेयरमैन पद को लेकर जारी कानूनी विवाद अब हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। पूर्व मंत्री बच्चू कडू को बैंक के निदेशक और अध्यक्ष पद से अयोग्य ठहराने के निर्णय को उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी है। इस याचिका पर अब 24 जून, मंगलवार को सुनवाई होगी।
गुरुवार को न्यायमूर्ति पानसरे की एकल पीठ के समक्ष हुई प्रारंभिक सुनवाई में विपक्ष ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। बताया जा रहा है कि विपक्ष ने इस सप्ताह की शुरुआत में ही इस मामले में हस्तक्षेप याचिका (केव) दाखिल की थी।
इस पूरे प्रकरण की शुरुआत तब हुई जब एडीसीसी बैंक के डायरेक्टर हरिभाऊ मोहोड सहित 11 अन्य निदेशकों ने विभागीय संयुक्त पंजीयक के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप था कि बच्चू कडू एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए हैं और नासिक कोर्ट ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2017 से जुड़ा है, और बैंक के उपनियमों के अनुसार ऐसा व्यक्ति निदेशक अथवा अध्यक्ष पद के लिए अयोग्य होता है।
शिकायतों पर गौर करते हुए विभागीय संयुक्त पंजीयक ने बच्चू कडू को दोनों पदों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। यह निर्णय बीते सोमवार को सामने आया, जिसके ठीक अगले दिन कडू ने हाईकोर्ट का रुख किया और विभागीय आदेश को चुनौती दी।
बच्चू कडू की ओर से अदालत में पैरवी अधिवक्ता पराग कडू करेंगे, जबकि विपक्ष की ओर से अधिवक्ता नीलेश गावंडे अपना पक्ष रखेंगे। सहकारिता विभाग सहित राजनीतिक हलकों की भी नजर अब 24 जून की सुनवाई पर टिकी है, जो इस मामले में अगला अहम मोड़ साबित हो सकती है।