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“तीन दिसंबर को होने वाली मतगणना पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने लगाई रोक, सीएम ने राज्य चुनाव आयोग के निर्णय पर उठाए सवाल”

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में मतगणना पर रोक लगाई, सीएम फडणवीस ने राज्य चुनाव आयोग के फैसले पर उठाए सवाल

मुंबई, 2 दिसंबर 2025: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (SEC) को स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना को 3 दिसंबर के बजाय 21 दिसंबर तक टालने का निर्देश दिया है।

यह आदेश उस दिन आया जब महाराष्ट्र में 264 नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव के लिए मतदान चल रहा था। SEC ने कुछ चुनावों की तिथियों में बदलाव करते हुए 20 दिसंबर को फिर से चुनाव की तारीख निर्धारित की थी। हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए यह भी निर्देश दिया कि 20 दिसंबर तक किसी भी एग्जिट पोल की घोषणा न की जाए।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन हर किसी के लिए अनिवार्य होगा। साथ ही उन्होंने राज्य चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए, यह कहते हुए कि आयोग एक स्वायत्त संस्था होते हुए भी निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के खिलाफ काम कर रहा था।

फडणवीस ने यह भी कहा कि राज्य चुनाव आयोग के निर्णय ने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया है और इसके कारण राजनीति में असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है।

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