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राज्य चुनाव आयोग का बड़ा निर्णय: लोकल बॉडी चुनाव में प्रचार अवधि बढ़ी, उम्मीदवार 1 दिसंबर रात 10 बजे तक कर सकेंगे प्रचार

राज्य चुनाव आयोग का बड़ा निर्णय: लोकल बॉडी चुनाव में प्रचार अवधि बढ़ी, उम्मीदवार 1 दिसंबर रात 10 बजे तक कर सकेंगे प्रचार

मुंबई: राज्य चुनाव आयोग ने बढ़ाई लोकल बॉडी चुनावों के प्रचार की अवधि, अब उम्मीदवार 1 दिसंबर तक कर सकेंगे प्रचार

मुंबई: राज्य चुनाव आयोग ने नगर परिषद् और नगर पंचायत चुनावों के लिए प्रचार अवधि बढ़ाने का अहम निर्णय लिया है। आयोग के मुताबिक, अब उम्मीदवार 1 दिसंबर की रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार कर सकेंगे। यह कदम विशेष रूप से निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए राहत देने वाला है, जिन्हें सीमित समय में प्रचार करने में कठिनाई हो रही थी।

पहले, चुनाव प्रचार की अवधि केवल चार दिन थी, जिससे उम्मीदवारों को मतदाताओं तक अपनी पहुंच बनाने में कठिनाई हो रही थी। कई उम्मीदवारों ने इस पर नाराजगी जताते हुए आयोग से प्रचार समय बढ़ाने की मांग की थी। आयोग ने उनकी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए इस फैसले को लागू किया।

नई समय सीमा के तहत, अब उम्मीदवारों को 1 दिसंबर तक प्रचार करने का अतिरिक्त समय मिलेगा, जो उन्हें अपने प्रचार अभियान को आखिरी वक्त तक और बेहतर तरीके से संभालने का मौका देगा।

राज्य में कुल 246 नगर परिषद् और नगर पंचायतों के लिए मतदान 2 दिसंबर को होने हैं, जबकि चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। बुधवार को आयोग ने उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह वितरित किए, जिसके बाद प्रचार का सिलसिला शुरू हुआ था।

राज्य चुनाव आयोग का यह निर्णय, खासकर निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए, चुनावी प्रक्रिया को अधिक संतुलित और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस फैसले से उम्मीदवारों को अपनी रणनीतियों को अंतिम समय तक सुदृढ़ करने का मौका मिलेगा।

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