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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेरठ में बुलडोजर एक्शन, सेंट्रल मार्केट का अवैध कॉम्प्लेक्स ध्वस्त

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेरठ में बुलडोजर एक्शन, सेंट्रल मार्केट का अवैध कॉम्प्लेक्स ध्वस्त

मेरठ में रविवार को चला बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल मार्केट का अवैध कॉम्प्लेक्स ध्वस्त

मेरठ: रविवार को मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की गई, जिसमें सेंट्रल मार्केट के 661/6 पर बने अवैध कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि, इस ध्वस्तीकरण के दौरान 10% हिस्सा बचा हुआ है, जो आसपास के मकानों और दुकानों से जुड़ा हुआ है।

मैनुअल तरीके से होगा शेष हिस्सा गिराने का कार्य

स्थानीय प्रशासन ने बताया कि ध्वस्तीकरण का कार्य असुरक्षा के कारण कुछ समय के लिए रोका गया है ताकि किसी को नुकसान न हो। प्रशासन का मानना है कि बचे हुए हिस्से को मैनुअल तरीके से गिराया जाएगा, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद है और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अनधिकृत निर्माण पर सख्त कार्रवाई

यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसंबर 2024 के आदेश के तहत की गई है, जिसमें अदालत ने अवैध निर्माण पर त्वरित और कठोर कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रशासनिक देरी, समय बीतने या वित्तीय निवेश के आधार पर अनधिकृत निर्माण को वैध नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही, यह भी निर्देशित किया था कि दोषी अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाए और निर्माण के बाद के उल्लंघनों पर त्वरित सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।

अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इस मामले में कहा था कि शहरी नियोजन कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके तहत मेरठ के शास्त्री नगर स्थित अवैध व्यावसायिक निर्माण को ध्वस्त करने के फैसले को भी बरकरार रखा गया है।

इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार प्रशासन अब अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है।

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