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आईएएस अधिकारी को धमकाने के मामले में पूर्व विधायक बच्चू कडू दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई तीन माह की सजा

आईएएस अधिकारी को धमकाने के मामले में पूर्व विधायक बच्चू कडू दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई तीन माह की सजा

पूर्व विधायक बच्चू कडू को सरकारी अधिकारी से अभद्रता के मामले में तीन माह की सजा, कोर्ट ने दी कड़ी फटकार

अमरावती: प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और पूर्व विधायक बच्चू कडू को 2018 में एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार, धमकी और हमले के मामले में मुंबई सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर ने फैसले के दौरान कडू को कड़ी फटकार लगाई और कहा, “सिर्फ इसलिए कि आप विधायक हैं, आपको किसी को मारने का लाइसेंस नहीं मिल जाता।” कोर्ट के मुताबिक, कडू द्वारा अधिकारी का iPad उठाकर मारने का इशारा करना कोई आकस्मिक हरकत नहीं थी, बल्कि यह जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की नीयत से किया गया कृत्य था।

घटना के समय बच्चू कडू ने न केवल गाली-गलौज की थी, बल्कि अधिकारी को धमकाने का प्रयास भी किया था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक पदों पर बैठे अधिकारियों को उनके कार्यों के दौरान डराना-धमकाना या हमला करना एक गंभीर अपराध है, जिसे किसी भी रूप में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

हालांकि, अदालत ने सजा सुनाने के तुरंत बाद कडू को 10,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है, जिससे उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करने का अवसर मिल गया है।

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