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भंडारा: सहकारी समितियों में सचिवों की नियुक्ति का रास्ता साफ, राज्य सरकार ने जारी किए नए दिशानिर्देश

भंडारा: सहकारी समितियों में सचिवों की नियुक्ति का रास्ता साफ, राज्य सरकार ने जारी किए नए दिशानिर्देश 

भंडारा:
जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और अन्य कार्यकारी सहकारी संस्थाओं में सचिवों की नियुक्ति को लेकर महीनों से अटका मामला अब सुलझ गया है। राज्य सरकार के सहकारिता, विपणन और वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा हाल ही में जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों से फरवरी 2024 से लंबित पड़ी नियुक्तियों का रास्ता अब साफ हो गया है।

महाराष्ट्र सहकारी समिति नियम, 1961 में संशोधन करते हुए नियम 53 और प्रारूप नियम 2024 के तहत सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिला निगरानी सहकारी समिति के माध्यम से सचिवों की नियुक्ति की जाएगी। जिला उप-पंजीयक की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा पहले से अनुमोदित सचिवों की सूची अक्टूबर 2024 तक जिला निगरानी समिति को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

अब सचिवों को नामांकन प्रक्रिया के तहत जिला निगरानी सहकारी समितियों में आवेदन करना होगा। नियुक्ति के बाद उन्हें पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य लाभों का अधिकार मिलेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी सचिव की नियुक्ति के बाद संबंधित समिति किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर सकेगी।

ऐसी होगी चयन प्रक्रिया:
जिला स्तरीय चयन समिति का गठन सहकारी समितियों के जिला उप-पंजीयक की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला लेखा परीक्षक, जिला समूह सचिव संघ के दो प्रतिनिधि और सहायक पंजीयक (जो सदस्य सचिव होंगे) शामिल हैं। इसी समिति द्वारा नामांकित उम्मीदवारों को सचिव पद के लिए अंतिम रूप से नियुक्त किया जाएगा।

इन नए दिशा-निर्देशों से सहकारी समितियों की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है, साथ ही सचिव पद की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवारों में भी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है।

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