नागपुर दंगा: मुख्य आरोपी फहीम खान की जमानत याचिका अदालत ने की खारिज
नागपुर हिंसा मामला: मुख्य आरोपी फहीम खान की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की
नागपुर: 17 मार्च को महल क्षेत्र में भड़की हिंसा के प्रमुख आरोपी फहीम खान को जमानत नहीं मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आर. जे. पवार ने मंगलवार को उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने माना कि आरोपी की रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है और गवाहों पर दबाव डाला जा सकता है।
फहीम खान, जो नागपुर के संजय बाग कॉलोनी का निवासी है, पर हिंसा की साजिश रचने और भीड़ को उकसाने का गंभीर आरोप है। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
फहीम ने अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन जिला सरकारी वकील नितीन तेलगोटे ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत के समक्ष यह दलील दी कि आरोपी की भूमिका घटना में केंद्रीय रही है और अगर उसे जमानत मिलती है, तो वह न केवल जांच में बाधा डाल सकता है, बल्कि गवाहों को धमका कर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोशिश कर सकता है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह कहते हुए जमानत याचिका नामंजूर कर दी कि आरोपी की रिहाई से न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। फिलहाल, फहीम पुलिस हिरासत में है और जांच एजेंसियां मामले की गहराई से जांच में जुटी हैं।
इस फैसले को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है, और यह माना जा रहा है कि कोर्ट का यह निर्णय मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है।