बरेली: 86 हजार वाहनों का रजिस्ट्रेशन निलंबित, 75 हजार दोपहिया शामिल
बरेली: 15 साल पुराने 86 हजार वाहन किए गए सस्पेंड, पर्यावरण सुरक्षा के तहत परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई
बरेली – बढ़ते प्रदूषण और पुराने वाहनों से हो रहे पर्यावरणीय खतरे को देखते हुए परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने 15 साल से अधिक पुराने 86 हजार वाहनों के रजिस्ट्रेशन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इनमें सबसे बड़ी संख्या दोपहिया वाहनों की है, जो लगभग 75 हजार हैं। इसके अलावा 5 हजार से ज्यादा चारपहिया और व्यावसायिक वाहन भी इस कार्रवाई की ज़द में आए हैं।
विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इन वाहनों के पंजीकरण की वैधता समाप्त हो चुकी थी और मालिकों ने निर्धारित समय पर उनका नवीनीकरण नहीं कराया। इन पुराने वाहनों से बढ़ता धुआं और प्रदूषण शहर की वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा था।
अब इन वाहनों को सड़कों से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग की ओर से वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे समय रहते अपने वाहनों का फिटनेस और रजिस्ट्रेशन रिन्युअल कराएं, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
यह कार्रवाई राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) और केंद्र सरकार के प्रदूषण नियंत्रण दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई है। इससे न केवल शहर की हवा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है, बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था को भी अधिक सुरक्षित और सुगम बनाने में मदद मिलेगी।
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बरेली: 15 साल पुराने 86 हजार वाहनों का पंजीयन निलंबित, परिवहन विभाग की पर्यावरण संरक्षण को लेकर सख्ती
बरेली – शहर में बढ़ते प्रदूषण और सड़कों पर चल रहे पुराने वाहनों पर लगाम कसते हुए परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने दिसंबर 2009 से पहले पंजीकृत 86 हजार वाहनों का पंजीयन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इन वाहनों में 75 हजार दोपहिया, जबकि शेष कार और अन्य कॉमर्शियल वाहन शामिल हैं।
इन सभी वाहनों की पंजीयन वैधता खत्म हो चुकी थी, लेकिन मालिकों ने तय समयसीमा में उसका नवीनीकरण नहीं कराया। विभाग का कहना है कि ये पुराने वाहन न केवल पर्यावरण के लिए खतरा बन रहे हैं, बल्कि शहर की वायु गुणवत्ता को भी लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं।
मोटर यान अधिनियम के तहत नियम स्पष्ट
मोटर यान अधिनियम के अनुसार, नॉन-ट्रांसपोर्ट (प्राइवेट) वाहनों का पंजीकरण 15 साल तक वैध रहता है, जिसके बाद इसका नवीनीकरण हर 5 साल में करना आवश्यक होता है। वहीं, ट्रांसपोर्ट (कॉमर्शियल) वाहनों का पंजीकरण केवल 2 साल के लिए वैध होता है, और इसे हर दो साल फिटनेस प्रमाणपत्र के आधार पर बढ़ाया जाता है।
परिवहन विभाग ने 2009 से पहले रजिस्टर्ड उन सभी वाहनों को चिह्नित किया है, जिनकी वैधता समाप्त हो चुकी है और जिनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराया गया। फिलहाल जिनका पंजीकरण निलंबित किया गया है, वे वाहन मालिक यदि दोबारा फिटनेस जांच करवा कर और टैक्स अदा करके पंजीकरण का नवीनीकरण कराते हैं, तो उन्हें छूट दी जा सकती है। लेकिन यदि नवीनीकरण नहीं कराया गया, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिले में 10.25 लाख वाहन पंजीकृत
बरेली जिले में कुल 10.25 लाख वाहन पंजीकृत हैं, जिसमें बड़ी संख्या पुराने और नियमों के विरुद्ध चल रहे वाहनों की है। विभाग की इस सख्ती को पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
परिवहन अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि वे समय पर अपने वाहनों का फिटनेस और पंजीयन नवीनीकरण कराएं, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
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