तलाक विवाद के बीच पति ने लगाई याचिका, मद्रास हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश – ‘परेशान न करे पुलिस’
चेन्नई की रिप्लिंग कंपनी के को-फाउंडर शंकरनारायणन ने अपनी पत्नी से तलाक विवाद के बीच पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में एक याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता को किसी भी तरह से परेशान न किया जाए। इसके अलावा, शंकरनारायणन ने अपनी पत्नी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने चेन्नई पुलिस (Chennai Police) को आदेश दिया है कि वह सॉफ्टवेयर कंपनी रिप्लिंग (Rippling) के को-फाउंडर प्रसन्ना शंकरनारायणन को उनके पत्नी से चल रहे तलाक विवाद के सिलसिले में अनावश्यक रूप से परेशान न करे।
शंकरनारायणन की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जी.के. इलंथिरैयन ने भारतीय नागरिक संहिता की धारा 528 के तहत यह निर्देश जारी किया। इसके अलावा, शंकरनारायणन ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं।