“एक ही कंपनी में काम करने वाले प्रेमी-प्रेमिका की सगाई के बाद हुआ विवाद, प्रेमिका ने पुलिस को किया बुलाना”
हरियाणा के यमुनानगर जिले में एक युवती के साथ शादी का वादा करके दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने युवती से सगाई भी की थी, लेकिन बाद में शादी से इंकार कर दिया। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने आरोपी पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
यमुनानगर: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, आरोपी ने सगाई के बाद किया इंकार और जान से मारने की दी धमकी
हरियाणा के यमुनानगर जिले के थाना छप्पर क्षेत्र में एक युवक ने शादी का वादा करके युवती से शारीरिक संबंध बनाए, फिर सगाई करने के बाद शादी से इनकार कर दिया। युवती पर दबाव बनाने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह पिछले तीन वर्षों से कालाआंब स्थित एक कंपनी में काम कर रही थी, जहां उसकी जान-पहचान सरावां निवासी योगेश से हुई। धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और आरोपी ने शादी का वादा किया। जनवरी 2024 में आरोपी युवक उसके घर आया और इस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने।
इसके बाद आरोपी बार-बार युवती के घर आता रहा और शादी का वादा करके संबंध बनाता रहा। इस दौरान उसने युवती को यमुनानगर और चंडीगढ़ भी ले जाकर दुष्कर्म किया। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया, तो 21 जून 2024 को आरोपी ने सगाई कर दी, लेकिन कुछ समय बाद उसने शादी से इंकार कर दिया और दबाव बनाने पर जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।
हिसार: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में दो दोषियों को 20-20 साल की सजा
हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में बरवाला क्षेत्र के कपिल और अमित को 20-20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 1.08 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
यह मामला 23 अगस्त 2020 का है, जब एक नाबालिग लड़की ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। लड़की ने बताया कि वह रात को अपने दादा की दवाई लेने के लिए बाहर निकली थी, तभी आरोपित कपिल और अमित ने उसका अपहरण कर लिया और उसे कपिल के घर ले गए, जहां अमित ने उससे दुष्कर्म किया।
कपिल बाहर पहरा देता रहा और अगले दिन जब लड़की का परिवार उसे ढूंढ़ने आया, तो दोनों आरोपित फरार हो गए। इस घटना के बाद, एक और आरोपी अमन ने लड़की के परिवार को धमकाना शुरू कर दिया।
अदालत ने तीनों आरोपितों को सजा सुनाई, और अमन को दो साल की सजा दी, हालांकि उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया है।