यूपी में 10-25 हजार रुपये के गैर न्यायिक स्टांप पर लगी रोक, वापसी की आखिरी तारीख घोषित
उत्तर प्रदेश में 31 मार्च के बाद 10 हजार से 25 हजार रुपये तक के गैर-न्यायिक स्टांप अमान्य हो जाएंगे। 11 मार्च से पहले खरीदी गई स्टांपों का उपयोग या वापसी 31 मार्च तक ही किया जा सकेगा। शामली जिले के सहायक महानिरीक्षक निबंधक ने बताया कि इस अवधि में सार्वजनिक अवकाश के बावजूद कार्यालय खुले रहेंगे। यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले ही लिया गया था।
शामली। जिले में 31 मार्च के बाद 10 से 25 हजार रुपये तक के गैर-न्यायिक स्टांप अमान्य हो जाएंगे। शासन के निर्देशों के तहत, 11 मार्च से पहले खरीदे गए इन स्टांपों का उपयोग या वापसी 31 मार्च तक ही किया जा सकेगा। सहायक महानिरीक्षक निबंधक रविंद्र मेहता ने स्पष्ट किया कि 31 मार्च तक सार्वजनिक अवकाश के बावजूद कार्यालय खुले रहेंगे।
उत्तर प्रदेश के स्टांप विभाग ने स्पष्ट किया है कि 11 मार्च के बाद, 10 से 25 हजार रुपये मूल्य तक के गैर-न्यायिक स्टांप पत्रों का कोई कानूनी मान्यत नहीं होगा। विभाग ने अधिसूचना जारी कर बताया कि 11 मार्च से पहले खरीदे गए ये स्टांप पत्र 31 मार्च तक ही इस्तेमाल या वापस किए जा सकते हैं।
रविंद्र मेहता ने अपील की है कि जो लोग इस मूल्य वर्ग के स्टांप पत्रों के मालिक हैं, वे उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर उपयोग करें या वापस करें। इसके बाद इन स्टांपों का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं रहेगा।
अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे कार्यालय:
सहायक महानिरीक्षक निबंधक ने कहा कि मार्च महीने में निबंधन कार्य के लिए कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिन भी कार्यालयों को खोलने का निर्देश दिया गया है, ताकि लोगों को कोई दिक्कत न हो।