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दिल्ली HC ने इंजीनियर रशीद को बजट सत्र में भाग लेने की दी अनुमति

दिल्ली HC ने इंजीनियर रशीद को बजट सत्र में भाग लेने की दी अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंजीनियर रशीद को संसद के बजट सत्र में हिस्सा लेने की मंजूरी दे दी है। जम्मू-कश्मीर की बारामूला सीट से सांसद रशीद 2017 से आतंकी फंडिंग मामले में यूएपीए के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। पिछले साल के लोकसभा चुनाव में रशीद ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बारामूला सीट से हराया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर की बारामूला संसदीय सीट से सांसद अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद को संसद के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति दे दी है।

कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस चंद्र धारी सिंह और अनूप जयराम भंभानी शामिल थे, ने आदेश दिया कि पुलिस रशीद को 26 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक के बीच संसद तक ले जाने और वापस जेल ले आने का जिम्मा निभाएगी। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि रशीद को जेल से बाहर रहते हुए कोई भी मोबाइल फोन या लैंडलाइन का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी, और न ही वह मीडिया से बात कर सकेंगे।

यह फैसला मंगलवार को सुनाया गया था और अब यह तय किया गया है कि रशीद को केवल संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति होगी, जबकि अन्य गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

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