बच्चू कडू को हाईकोर्ट से राहत, सजा पर लगी रोक, अयोग्यता याचिका हुई निरर्थक
बच्चू कडू को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सजा पर लगी रोक, विरोधियों को झटका
अमरावती: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष और पूर्व विधायक बच्चू कडू को मुंबई उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। नासिक जिला न्यायालय द्वारा सुनाई गई एक साल की सजा के आधार पर उनकी अयोग्यता के लिए दायर याचिका अब निरर्थक हो गई है, क्योंकि हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर स्थगनादेश (स्टे) जारी कर दिया है।
क्या है मामला?
बच्चू कडू के खिलाफ बबलू देशमुख गुट के संचालक हरीभाऊ मोहोड सहित 11 संचालकों ने अयोग्यता याचिका दायर की थी। इस याचिका में नासिक जिला न्यायालय की सजा का हवाला देकर उन्हें बैंक संचालक पद से हटाने की मांग की गई थी। इस पर विभागीय सहनिबंधक ने 18 मार्च तक जवाब देने का नोटिस जारी किया था।
कैसे मिली राहत?
बच्चू कडू ने मुंबई हाईकोर्ट में अपील दायर कर अपनी सजा पर रोक की मांग की। सोमवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर स्टे लगा दिया, जिससे अयोग्यता की पूरी प्रक्रिया ही निरर्थक हो गई।
सत्ता संघर्ष जारी
इस बीच, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में सत्ता संघर्ष गहराता जा रहा है। बच्चू कडू के खिलाफ विरोधी गुट लगातार हमलावर है, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिली है, जबकि विरोधी गुट को करारा झटका लगा है।