होली के दौरान अनिच्छुक व्यक्तियों पर रंग डालने पर होगी कानूनी कार्रवाई, हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस का निर्देश
तेलंगाना में होली के मौके पर हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें अनिच्छुक व्यक्तियों, सार्वजनिक स्थानों और वाहनों पर रंग डालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
भारत समेत दुनियाभर में 14 मार्च को होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इस त्योहार को ध्यान में रखते हुए, तेलंगाना की हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। पुलिस ने हैदराबाद और साइबराबाद में सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर अनिच्छुक व्यक्तियों, वाहनों और स्थानों पर रंग या रंगीन पानी डालने, तथा अनिच्छुक लोगों पर रंग लगाने पर पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा, पुलिस ने ग्रुप में दोपहिया और अन्य वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगाई है, ताकि शांति और व्यवस्था भंग न हो और नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा या खतरे का सामना न करना पड़े।
यह आदेश हैदराबाद में 13 मार्च 2025 को शाम 6 बजे से 15 मार्च 2025 को सुबह 6 बजे तक और साइबराबाद में 14 मार्च 2025 को सुबह 6 बजे से 15 मार्च 2025 को सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।
पुलिस द्वारा लगाई गई रोक:
- सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर अनिच्छुक व्यक्तियों, वाहनों और स्थानों पर रंग या रंगीन पानी डालने, जिससे किसी को परेशानी हो।
- सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर समूहों में दो पहिया और अन्य वाहनों की आवाजाही, जो शांति और व्यवस्था को भंग कर सकती है और जनता को असुविधा, परेशानी या खतरे में डाल सकती है।
अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसे हैदराबाद सिटी पुलिस अधिनियम 1348 फसली की धारा 76 के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।