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लूट, डकैती और चोरी में अंतर: जानें क्या है इन तीनों अपराधों में फर्क?

लूट, डकैती और चोरी में अंतर: जानें क्या है इन तीनों अपराधों में फर्क?

चोरी, डकैती और लूट: इन तीनों अपराधों में क्या है फर्क, जानिए ये शब्द क्या दर्शाते हैं?

लूट, डकैती और चोरी में क्या है अंतर? जानें इन अपराधों से जुड़ी सजा के प्रावधान

चोरी, डकैती और लूट जैसे शब्द अक्सर हम सुनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन तीनों में क्या अंतर है? कभी हम सुनते हैं कि किसी के घर में चोरी हो गई, कभी किसी को धमका कर लूट लिया गया, तो कभी डकैती की घटना हो जाती है। लेकिन इन घटनाओं के बीच क्या अंतर होता है, और इनकी सजा क्या होती है, आइए जानते हैं।

लूट (Robbery): लूट तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी का सामान छीनने के लिए उसे धमकाता है या मारने की धमकी देता है। लूट एक उग्र अपराध है जिसमें डर का माहौल उत्पन्न किया जाता है। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 392 के तहत लूट करने पर 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अगर लूट रात के अंधेरे में या सूर्योदय से पहले की जाती है तो यह सजा बढ़कर 14 साल तक हो सकती है।

चोरी (Theft): चोरी तब होती है जब कोई व्यक्ति बिना किसी धमकी या डर के, चुपचाप किसी का सामान चुराता है। इसमें मारपीट नहीं होती। उदाहरण के तौर पर, किसी के घर से बिना बताये सामान चुराना चोरी कहलाता है। आईपीसी की धारा 379 के तहत चोरी करने पर तीन साल तक की सजा हो सकती है, और यदि चोरी किसी के घर में की जाती है तो यह सजा बढ़कर सात साल तक हो सकती है।

डकैती (Dacoity): डकैती, चोरी और लूट का एक उग्र रूप है। जब 4-5 लोग मिलकर किसी की संपत्ति छीनने के लिए उसे धमकाते हैं, तो इसे डकैती कहा जाता है। आईपीसी की धारा 391 के अनुसार, जब पांच या उससे ज्यादा लोग मिलकर किसी से लूट करते हैं, तो यह डकैती मानी जाती है। इसके लिए आईपीसी की धारा 395 में प्रावधान है, जिसके तहत अपराधी को 10 साल की सजा या उम्र भर की सजा हो सकती है।

निष्कर्ष: इन तीन अपराधों के बीच मुख्य अंतर यह है कि चोरी में बिना किसी धमकी के सामान चुराया जाता है, लूट में धमकी दी जाती है और डर उत्पन्न किया जाता है, जबकि डकैती में कई लोग मिलकर इस अपराध को अंजाम देते हैं। इन अपराधों के लिए सजा भी अपराध की गंभीरता के हिसाब से तय की जाती है।

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