Headline
“बयानों पर नहीं कोई पछतावा, ममता बनर्जी और सीपीएम के मुख्यमंत्री करते हैं बराबर प्यार: नितिन गडकरी”
मध्य प्रदेश: रीवावासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने रीवा-पुणे एक्सप्रेस की घोषणा की; दो महीने में शुरू होगी ट्रेन
भंडारा: तहसीलदार के आदेश पर शुरू हुई पंचनामा कार्रवाई, बेमौसम बारिश से धान की फसल बर्बाद
गोंदिया: बिजली खंभों से एल्युमीनियम तार चुराने वाला गिरोह गिरफ्तार
भंडारा: फर्जी खाद खरीद घोटाले में तीन पर मामला दर्ज, मार्केट कमेटी सचिव गिरफ्तार; कंपनी मालिक और वितरक फरार
नागपुर: हाईवे पुलिस को बड़ी सफलता, कार से बरामद किए 60 लाख रुपये नकद
नागपुर: नागरिकों की खून-पसीने की कमाई डूबी, धोखाधड़ी का मामला दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच
नागपुर: भीमनगर में घरेलू विवाद ने ली जान, पति ने गला दबाकर की पत्नी की हत्या
बुलढाणा में दो पुलिस अधीक्षकों की मौजूदगी से प्रशासन में मची खलबली, कर्मचारियों और नागरिकों में भ्रम

बुल्डोजर एक्शन पर नेताओं का आया रिएक्शन

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को “बुलडोजर एक्शन” पर रोक लगाने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए और कहा कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती, न ही वह न्यायाधीश बनकर किसी आरोपी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त करने का फैसला कर सकती है।
वहीं सर्वोच्च अदालत का ये आदेश किसी एक राज्य के लिए सीमीत न होकर नहीं, पूरे देश के लिए माना जाएगा। आज जस्टिस बी. आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का नेताओं ने स्वागत किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top