सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को “बुलडोजर एक्शन” पर रोक लगाने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए और कहा कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती, न ही वह न्यायाधीश बनकर किसी आरोपी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त करने का फैसला कर सकती है।
वहीं सर्वोच्च अदालत का ये आदेश किसी एक राज्य के लिए सीमीत न होकर नहीं, पूरे देश के लिए माना जाएगा। आज जस्टिस बी. आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का नेताओं ने स्वागत किया है।
