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“शिवसेना को भाजपा में मर्ज करने का मिला आदेश, शशिकांत शिंदे ने एकनाथ शिंदे को लेकर किया बड़ा दावा”
“एक्शन मोड में कृषि विभाग; बुलढाणा जिले में 317 केंद्रों का निरीक्षण, 33 केंद्रों को बिक्री बंद करने के आदेश”
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“एसडीपीओ जाधव के निलंबन की मांग पर मुनगंटीवार और वडेट्टीवार ने विधानसभा में किया हंगामा”
नाना पटोले ने राज्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करने की मांग की, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने खारिज किया

हाईकोर्ट में दंपति को उम्रकैद की सजा निलंबित

नागपुर: बंबई हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने चंद्रपुर जिले में हत्या के एक मामले में आरोपी दंपति को आजीवन कारावास और अन्य सजाओं को निलंबित करते हुए सशर्त जमानत दे दी है. न्यायमूर्तिद्वय विनय जोशी व अभय मंत्री ने यह फैसला सुनाया. इस दंपति में प्रभाकर और ताराबाई भोंगले हैं. वे राजुरा तहसील के विरुर निवासी है. मृतक गणेश मडावी था. 21 अप्रैल 2022 को शाम करीब 6 बजे मडावी के पालतू कुत्ते को लेकर झगड़ा हो गया. इस बीच, प्रभाकर ने मडावी को पकड़ लिया, जबकि उसके बेटे रोहित ने उसके सिर पर कुदाली से हमला कर दिया

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