नागपुर: बंबई हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने चंद्रपुर जिले में हत्या के एक मामले में आरोपी दंपति को आजीवन कारावास और अन्य सजाओं को निलंबित करते हुए सशर्त जमानत दे दी है. न्यायमूर्तिद्वय विनय जोशी व अभय मंत्री ने यह फैसला सुनाया. इस दंपति में प्रभाकर और ताराबाई भोंगले हैं. वे राजुरा तहसील के विरुर निवासी है. मृतक गणेश मडावी था. 21 अप्रैल 2022 को शाम करीब 6 बजे मडावी के पालतू कुत्ते को लेकर झगड़ा हो गया. इस बीच, प्रभाकर ने मडावी को पकड़ लिया, जबकि उसके बेटे रोहित ने उसके सिर पर कुदाली से हमला कर दिया
