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मालू की जमानत पर कोर्ट का नोटिस

नागपुर: बंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने ने रामझूला रामझूला दुर्घटना मामले में आरोपी रितिका उर्फ रितु दिनेश मालू (39) की जमानत याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और वार सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. 23 अक्तूबर को सत्र न्यायालय ने पीड़ित परिवारों और समाज के हित समेत विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए मालू की जमानत अर्जी खारिज कर दी. इसके चलते उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. यह घटना 25 फरवरी, 2024 को मध्यरात्रि को घटी थी.

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