महागांव : कर्ज की राशि चुकाने के लिए दिया चेक बाउंस होने के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी एस.एम. कोलेकर ने आरोपी को छह माह कारावास तथा 3 लाख 22 हजार रु. का जुर्माना ठोका. उक्त आरोपी अब्दुल रऊफ अब्दुल माजीद बावानी है, जो नांदेड़ जिले के माहूर निवासी है. गोदावरी अर्बन मल्टीस्टेट क्रेडिट को. ऑप. सोसायटी महागांव शाखा से उन्होंने कर्ज लिया था. यह कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने चेक दिया, पर पर्याप्त राशि खाते में नहीं होने से बाउंस हो गया. इससे बैंक ने अब्दुल रऊफ अब्दुल माजौंद बावानी के खिलाफ महागांव न्यायालय में याचिका दायर की थी. इसकी सुनवाई कोलेकर की पीठ में हुई. इस दौरान संस्था के प्रभारी शाखा अधिकारी गोपाल केशवराव खोड़के ने सबूत पेश किए. इससे अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए छह माह के कारावास समेत जुर्माने की सजा सुनाई.
