बंबई हाई कोर्ट ने बीते शनिवार को मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव 24 सितंबर को कराने का निर्देश दे दिया है। इसके साथ ही अदालत ने चुनाव स्थगित करने संबंधी राज्य सरकार के परिपत्र पर रोक भी लगा दी और कहा कि यह अंतिम क्षण में किया गया हस्तक्षेप था। विशेष सुनवाई में न्यायमूर्ति ए. एस. चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की खंडपीठ ने शुरू में निर्देश दिया था कि सीनेट के चुनाव निर्धारित तिथि 22 सितंबर को ही कराए जाएं।
